आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट से झटका : नोएडा, ग्रेटर नोएडा की 9 प्रॉपर्टी होगी सील
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित 9 प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की 9 प्रॉपर्टी को सील करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की 9 प्रॉपर्टी को सील करने का दिया आदेश
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित 9 प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है. पुलिस की हिरासत में रखे गए कंपनी के तीनों निदेशकों ने बताया कि ग्रुप की 46 कंपनियों से जुड़े दस्तावेज इन्हीं जगहों पर रखे गए हैं. इन तीन निदेशकों ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने यह आवेदन किया था वे सभी दस्तावेज अदालत के सुपुर्द करना चाहते हैं लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है किन दस्तावेजों को जब्त किया जाना है.
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सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आम्रपाली ग्रुप के तीन निदेशकों - अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार को पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश के बाद आया है. इससे पहले कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाई थी कि वह 'लुका-छिपी' का खेल न खेले. इन निदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि आम्रपाली की 46 ग्रुप कंपनियों से जुड़े दस्तावेज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिहार के राजगीर तथा बक्सर स्थित 7 ठिकानों पर रखे है.आपको बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के अधूरे पड़े प्रॉजेक्टों के चलते बड़ी संख्या में निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है.
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संबंधित पुलिस, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के एसपी को निर्देश दिया कि वे इन तीनों निदेशकों की उपस्थिति में सभी 7 ठिकानों को सील करें. साथ ही राजगीर और बक्सर के एसपी को भी इन दोनों ठिकानों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया. इन प्रॉपर्टियों की चाभी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रखी जाएंगी.
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए फॉरेन्सिक ऑडिटर्स - रवि भाटिया और पवन कुमार अग्रवाल - और उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही इन परिसरों के सील होने के बाद उनमें प्रवेश कर सकेंगे.
06:32 PM IST